Family Pension Scheme Amended: अब इन्हे बना सकते है नॉमिनी

Family Pension Scheme Amended

Family Pension Scheme Amended: भारत सरकार की ओर से महिला कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा ऐलान जारी किया गया है। महिलाएं अपने पति के अलावा अपने बच्चों या बेटियों को भी पेंशन के लिए नामांकित कर सकती हैं। आपको बता दें कि सरकार द्वारा पेंशन नॉमिनी के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा सिविल सेवा (Pension) नियम, 2021 को संशोधित किया गया है।

अभी इस नियम को संशोधित किया गया है ताकि सरकारी क्षेत्र में महिला कर्मचारी अब अपने बच्चों को पेंशन नामांकित व्यक्ति के रूप में नामांकित कर सकें। इस कानून से पहले एक महिला कर्मचारी अपने जीवनसाथी को नामांकित कर सकती थी; परंतु अब, वह अब पेंशन में किसी का भी नाम ले सकती है।

Family Pension Scheme Amended

Family Pension Scheme Amended: वयस्क होने पर बच्चे को मिलेगी पेंशन

एक महिला कर्मचारी को अपने बच्चों को Family Pension के लिए नामांकित करने के लिए एक लिखित आवेदन जमा करना होगा। उन्हें यह अनुरोध करना होगा कि उनके पति के बजाय उनके बेटे या बेटी को इस आवेदन में नामांकित किया जाए। यदि बच्चा अभी भी नाबालिग है, तो बच्चे के वयस्क होने तक पेंशन लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि किसी महिला के कोई बच्चे नहीं हैं, तो उसका पति ही Family Pension से लाभान्वित होगा।

Ministry of Personnel ने यह जानकारी दी है, की सिंह के अनुसार, यह संशोधन हर क्षेत्र में महिला अधिकारियों को उनके उचित और वैध अधिकार प्रदान करने के प्रधान मंत्री मोदी के लक्ष्य के अनुरूप है।

Family Pension Scheme Amended: नियम में संशोधन

Family Pension Scheme Amended

महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा Family Pension नियमों में संशोधन किया गया है। नए नियम में कहा गया है कि महिला कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसका बेटा और बेटी Family Pension प्राप्त करने के पात्र होंगे। पहले, पेंशन के लिए पात्र एकमात्र व्यक्ति महिला कर्मचारी का पति होता था। हालाँकि, वह कुछ शर्तों के तहत परिवार के किसी अलग सदस्य को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित व्यक्ति के रूप में नामित कर सकता है।

Family Pension Scheme Amended: 1 फरवरी से NPS में भी बदलाव

NPS निकासी दिशानिर्देश 1 फरवरी, 2024 से संशोधित किए जाएंगे। Pension Fund Regulatory and Development Authority ने इस नियम को संशोधित किया है। इसके बारे में PFRDA ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस अधिसूचना जो 1 फरवरी, 2024 से शुरू होने वाली में कहा गया है कि खाताधारक को जमा राशि का 25% से अधिक निकालने की अनुमति नहीं होगी। इस विनियमन का वर्तमान में पालन नहीं किया जा रहा है। अगले महीने से यह नियम लागू हो जाएगा।

अधिक संबंधित पोस्ट के लिए:

TAGGED:
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version